अनमाेल अंबानी और अनिल अंबानी।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। धोखाधड़ी वाली गतिविधि को लेकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को जारी किए गए नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि अनमोल अंबानी को 22 दिसंबर 2025 को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के खाते में हुई गतिविधि के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कंपनी दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर चुकी थी। समाधान योजना को कर्ज देने वाले बैंकों और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। ऐसे में इस नोटिस का कोई मतलब नहीं था। अदालत ने कहा, जब योजना मंजूर हो चुकी है तो कारण बताओ नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं? हालांकि, अदालत ने कारण बताओ नोटिस से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने उक्त टिप्पणी नोटिस को चुनौती देने वाली अनमोल अंबानी की याचिका पर की।
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