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गन्ना किसानों को सीधी सब्सिडी, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर जोर; पंजाब कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

LHC0088 2026-1-20 16:57:18 views 1290
  

पंजाब कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी (फाइल फोटो)



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कैबिनेट ने गन्ना उत्पादकों के लिए निर्धारित राज्य सहमत मूल्य (एसएपी) में से 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य देने वाले राज्य के रूप में पंजाब की स्थिति मजबूत हो गई।

यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसमें सरकार द्वारा एक निर्णायक, परिणाम-संचालित नीति को रेखांकित करते हुए, स्वास्थ्य सेवा सुधार, सार्वजनिक फिटनेस पहल और शहरी शासन से संबंधित कई महत्वपूर्ण मंजूरी भी दी गईं।
पंजाब कैबिनेट ने गन्ने पर सीधी सब्सिडी को मंजूरी दी

कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों का खुलासा करते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए निजी चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को निर्धारित राज्य सहमत मूल्य में से 68.50 प्रति क्विंटल की सब्सिडी का भुगतान सीधे किया जाएगा।

पंजाब पहले से ही देश में गन्ने के लिए उच्चतम राज्य सहमत मूल्य ₹416 प्रति क्विंटल प्रदान करता है, जो पिछले वर्ष से ₹15 की वृद्धि दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पंजाब के गन्ना उत्पादकों को देश में सबसे अच्छा मुआवजा मिले और वर्तमान निर्णय किसानों के लिए आय सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
1,000 योग प्रशिक्षक पदों के सृजन को मंजूरी

पंजाब सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण पर निरंतर ध्यान देने के हिस्से के रूप में, कैबिनेट ने \“सीएम दी योगशाला\“ परियोजना के तहत योग प्रशिक्षकों के 1,000 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। यह कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस पहल के लिए ₹35 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और फिट पंजाब को बढ़ावा देना है।
पंजाब के लोगों को बेहतर उपचार देने की कोशिश

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने मुक्तसर जिले के गांव बादल, तरनतारन जिले के खडूर साहिब, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद और फाजिल्का जिले के तृतीयक देखभाल केंद्र के पूर्ण नागरिक अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस), फरीदकोट में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी।

स्थानांतरण से इन क्षेत्रों के निवासियों को विश्वविद्यालय के उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए बेहतर उपचार और नैदानिक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने शहरी प्रशासन सुधारों को दी हरी झंडी

कैबिनेट ने पंजाब सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित नगरपालिका संपत्तियों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए पंजाब प्रबंधन और स्थानांतरण नगरपालिका अधिनियम, 2020 की धारा 4 के तहत निर्देशों के निर्माण और अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी।

इस निर्णय से राज्य भर में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलने, भूमि आवंटन में एकरूपता सुनिश्चित होने और सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग को रोकने की उम्मीद है। संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, आवंटन प्रक्रिया की सिफारिश करेगी।
रास्ता-खाल उपयोग पर नीतियों को मंजूरी

भूमि संसाधनों के उपयोग के माध्यम से विकास में तेजी लाने के लिए, कैबिनेट ने नगरपालिका सीमा के अंदर सभी सरकारी-लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं के भीतर स्थित परित्यक्त और सक्रिय पथों (रास्तों) या जल पाठ्यक्रमों (खालों) की बिक्री या विनिमय द्वारा हस्तांतरण के लिए एक नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य रुकी हुई विकास संभावनाओं को खोलना और शहरी नियोजन परिणामों में सुधार करना है।
PAPRA परियोजनाओं के लिए समय अवधि बढ़ी

कैबिनेट ने PAPRA (पंजाब अफोर्डेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट) लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं के लिए समय अवधि को एक साल, 1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। विस्तार प्रति वर्ष 25,000 रुपये प्रति एकड़ के विस्तार शुल्क पर अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए दिया जाएगा, और संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा पहले लागू समान नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाएगी।
पंजाब सिविल सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी

शहरी विकास से संबंधित एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने जनवरी 2026 से नीलामी के लिए प्रस्तावित संपत्तियों के लिए अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात के शुल्क की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूले को मंजूरी दे दी। इसने 20 फरवरी, 2025 को अधिसूचित ई-नीलामी नीति 2025 के पैरा 10.2 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिससे भविष्य में विकास प्राधिकरणों द्वारा नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की सभी श्रेणियों पर संशोधित प्रावधान लागू हो जाएंगे।

कैबिनेट ने नियम 6A जोड़कर पंजाब सिविल सेवा (सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
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