जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नाबालिग छात्रा संग दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो मन मोहन सिंह की अदालत ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा पांच लाख रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्णय की कापी भेजने के आदेश जारी किए हैं।
अभियाेजन अधिकारी गिरजा शंकर पांडे के अनुसार जून 2021 में बनभूलपुरा में थाने में एक व्यक्ति ने ऊधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा के सिरौैली निवासी युवक मेहंदी हसन के विरुद्ध् नाबालिग बेटी संग दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस समय आरोपित हल्द्वानी में उजाला नगर में रहता था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आरोप था कि उसने एक से ज्यादा बार नाबालिग संग दुष्कर्म किया था। नाबालिग से जुड़ा मामले में पुलिस भी गंभीरता से जांच में जुट गई। सबूत जुटाने के साथ ही गवाहों के परीक्षण के दौरान भी कहीं विरोधाभ्यास की स्थिति पैदा नहीं हुई।
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मेडिकल रिपोर्ट भी अहम साक्ष्य बनी। जिस वजह से कोर्ट में बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं सकी। पोक्सो कोर्ट में दोष साबित होने के बाद मेहंदी हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। |