झारखंड में एसआइआर को लेकर प्रशासन तैयार।
जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड में फरवरी महीने से स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत राज्य के मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और 2003 की मतदाता सूची को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मतदाताओं से अपील की गई है कि वे 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम मिलाएं और वर्तमान मतदाता सूची से क्रॉस वेरिफाई कर लें। आयोग का उद्देश्य है कि फरवरी में होने वाले एसआआर से पहले प्रत्येक सही मतदाता का नाम का मिलान हो जाए। इस कार्य के लिए सभी बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर को तैनात किया गया है।
दो नवंबर से आठ नवंबर तक सभी मतदान केन्द्र व सार्वजनिक स्थल पर बैठ रहे हैं। चास नगर निगम क्षेत्र के 35 वार्ड के लिए 35 स्थान निर्धारित किया गया है। यहां बीएलओ को विशेष साफ्टवेयर वाला एप्प दिया गया है। जिसमें 2003 का मतदाता सूची व वर्तमान मतदाता सूची दोनों शामिल है।
दोनों का मिलान कर एक साथ मैपिंग कर देंगे। इसके साथ ही फॉर्म-6 भरकर बीएलओ या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। बोकारो जिला प्रशासन ने भी आम लोगों को सहूलियत देने के लिए बूथ स्तर पर हेल्पडेस्क और कैंप लगाने की तैयारी की है, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
जिले में चल रहा है तेजी से काम
बोकारो में इस दिशा में तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से स्थानीय स्तर पर कई बैठक का आयोजन किया गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया से जुड़ सकें। नगर निगम क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों में विशेष कैम्प लगाने की योजना बनाई गई है।
बीते 22 वर्षों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष पलायन और स्थानांतरण होता है, ऐसे में सूची को अद्यतन करना बेहद आवश्यक है। बीएलओ के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से भी समर्थन लिया जा रहा है।
आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि फरवरी में एसआइआर के दौरान हर बूथ पर विशेष जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा। खास कर 2003 के बाद उन महिलाओं का जो विवाह कर यहां बहु के रूप में आई है उन्हें अपने मायके में बने वोटर कार्ड या माता-पिता का कार्ड उपलब्ध कराना होगा।
नहीं है सूची में परिवार का नाम तो देने होंगे यह प्रमाण
यदि मतदाता सूची में आपका या आपके परिवार का नाम 2003 में दर्ज नहीं है, तब आपको अपने पिता के मूल स्थान से वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेज देना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल, किराया रसीद या स्थानीय निकाय का प्रमाण पत्र), पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) और आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज) उपलब्ध कराने होंगे।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रेम चंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि संभावित एसआइआर को लेकर तैयारी चल रही है। बीएलओ शिविर लगा रहे हैं। इस शिविर में 2003 और 2025 के वोटर लिस्ट का मिलाना किया जा रहा है। ताकि अधिकांश काम पूरा हो सके। जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। |
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