कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी किए जाने के बाद 3 साल के लिए नया सामान्य पासपोर्ट मिला है।
राहुल गांधी ने 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
राहुल को अमेरिका जाना था इसलिए पासपोर्ट की जरूरत थी, जिसके बाद उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी।
अब उनके पास नीले रंग का सामान्य पासपोर्ट है, जो आम आदमी के लिए होता है।
सवाल: राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए कोर्ट से NOC क्यों मांगी गई? जवाब: सामान्य पासपोर्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को अप्लाय करने के बाद पुलिस वैरिफिकेशन करवाना होता है।
अगर उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मामला दर्ज है, या वो किसी केस में जमानत पर है तो उसे पासपोर्ट के लिए NOC की जरूरत होती है। जो सिर्फ कोर्ट की तरफ से ही दी जा सकती है।
राहुल गांधी पर केस चल रहा है, वो जमानत पर हैं, इस वजह से ही उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर NOC मांगी थी।
सवाल: पासपोर्ट क्या है? जवाब: पासपोर्ट किसी राष्ट्रीय सरकार से जारी वह डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्री की पहचान कराता है और राष्ट्रीयता को वैरिफाई करता है।
आसान भाषा में समझिए तो पासपोर्ट के आधार पर आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा आसानी से बिना किसी रोक-टोक के कर सकते है।
सवाल: पासपोर्ट कौन और किस उम्र में बनवा सकता है? जवाब:
नोट: पेरेंट्स का पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ एफिडेविट के आधार पर बनाया जा सकता है।

सवाल: भारत में पासपोर्ट कितने तरह का होता है? जवाब: वर्तमान में भारत में 5 तरह के पासपोर्ट चलन में है। ये पासपोर्ट अलग-अलग रंग के होते हैं और इनकी अपनी अलग-अलग खासियत भी है।
सवाल: नीले रंग का पासपोर्ट किन लोगों के लिए होता है? जवाब: नीले रंग का पासपोर्ट इंडिया के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है। पासपोर्ट जारी होने के बाद दूसरे देश का वीजा लगवाकर यात्रा कर सकते हैं। इसे सामान्य पासपोर्ट भी कहा जाता है।
सवाल: सफेद रंग का पासपोर्ट किसके लिए होता है? जवाब: इसे सर्विस पासपोर्ट कहते हैं। इसे सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल करता है, जब उसे किसी सरकारी कामकाज के लिए विदेश भेजा जाता है। सफेद पासपोर्ट रखने वालों को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं।
सफेद पासपोर्ट के एप्लिकेंट को पासपोर्ट के लिए एक अलग से एप्लिकेशन देनी पड़ती है। इसमें बताना होता है कि आखिर इस तरह के पासपोर्ट की जरूरत क्यों है। वैरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट बनने का प्रोसेस शुरू होता है।
सवाल: मरून पासपोर्ट किनके लिए होता है? जवाब: यह डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है। वाणिज्य दूतावासों या राजनयिकों को दिया जाता है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स (IPS, IAS रैंक) को भी मरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है।
इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इमीग्रेशन में। विदेश यात्रा के दाैरान भी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले स्पेशल स्टेटस इंजॉय करते हैं।
इसके अलावा भी दो तरह पासपोर्ट होते हैं अस्थाई पासपोर्ट: जब आपका पासपोर्ट खो जाता है तब इसे बनाया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट के अपने देश लौटने तक ही सिर्फ काम करता है।
फैमिली पासपोर्ट: फैमिली पासपोर्ट परिवार के लिए बनवाया जाता है। इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट न देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनवाया जाता है।
सवाल: पासपोर्ट कितने साल तक वैलिड होता है? जवाब: पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक,
नोट: वैलिडिटी खत्म होने के बाद होल्डर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने से पासपोर्ट की वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है।
सवाल: पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जवाब: कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
नीचे लगे ग्राफिक को इसके डिटेल पढ़ें और शेयर करें...
सवाल: पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाय करने का क्या प्रोसेस है? जवाब: इन स्टेप्स को फॉलो करें...
पहला-फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरें और वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं।
दूसरा- विकल्प ऑनलाइन फॉर्म भरने का है।
अब जाना होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र
सवाल: पासपोर्ट कितने दिन में बन जाता है? जवाब: सामान्य पासपोर्ट के बनने में 10-20 दिन लग जाते हैं जबकि तत्काल पासपोर्ट 3 से 7 दिन में ही बन जाता है।
सवाल: पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी फीस देनी होती है? जवाब: नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 से 2000 रुपए तक।
तत्काल पासपोर्ट 3500 रुपए।
सवाल: पासपोर्ट घर पर कैसे आता है? जवाब: पासपोर्ट आपके दिए गए पते पर कूरियर फैसिलिटी से भेजा जाता है।
सवाल: अगर पासपोर्ट गुम जाए तब क्या करना चाहिए? जवाब: नीचे लिखे गए स्टेप्स को फॉलो करें...
सवाल: अगर विदेश में हैं और पासपोर्ट खो गया हो तो क्या करें? जवाब:
सवाल: पासपोर्ट डैमेज हो गया है और किसी इमरजेंसी में विदेश जाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जवाब: अगर पासपोर्ट पर पासपोर्ट नंबर और आपका नाम पढ़ा जा सकता है, फोटो भी नहीं फटी है, तो तत्काल स्कीम के तहत दोबारा पासपोर्ट इश्यू करने के लिए अप्लाय कर सकते हैं। हालांकि, तत्काल स्कीम में भी पासपोर्ट जारी करने का अंतिम अधिकार पासपोर्ट ऑफिस के पास है।
वहीं अगर पासपोर्ट पर आपका नाम, पासपोर्ट नंबर या फोटो डैमेज हो गया है तब आप तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट री-इश्यू करने के लिए अप्लाय नहीं कर सकते हैं।
सवाल: डैमेज पासपोर्ट को री-इश्यू करवाने में कितना समय लग सकता है? जवाब: सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होगी। फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल ऑफिस से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ओरिजनल डॉक्यूमेट्स की कुछ डिटेल्स चेक की जाएंगी। इसके बाद ये मामला रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचेगा। जिसके बाद री-इश्यू होने में 3 दिन से 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है।
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