जागरण संवाददाता, आगरा। युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक दोषी को सात वर्ष व एक युवती को एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। सभी पर 2.43 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मलपुरा थाने में एक जून 2007 को पिता ने बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने व षड्यंत्र का सौदा करने का मुकदमा विजय पाल निवासी गांव सिसिया सैफई इटावा, गढ़ी हरलाल मलपुरा निवासी हकीम व प्रीतम, बाबू निवासी विजय नगर इटावा व अन्य खिलाफ दर्ज कराया था।
जांच में पुलिस ने मुकदमा में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। जांच में आरोपित छुट्टन की नामजदगी गलत पाई गई। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 23 जुलाई को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने विजय पाल, हकीम, प्रीतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वहीं बाबू को सात वर्ष एवं सहयोग करने पर युवती को एक वर्ष की सजा से दंडित किया। विजय पाल पर 40 हजार, हकीम व प्रीतम पर 80-80 हजार, बाबू पर 41 हजार व युवती पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। |