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दूसरी शादी के बाद शिखर धवन को बड़ी राहत, कोर्ट ने पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया

Chikheang 1 hour(s) ago views 271
  

धवन-आयशा का हो चुका तलाक



स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्‍ली के एक फैमली कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति के समझौते से प्राप्त 5.7 करोड़ रुपये (894,397 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) लौटाने का आदेश दिया है। बार एंड बेंच के अनुसार, यह समझौता धमकियों और धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने सभी समझौता दस्तावेजों को अमान्य घोषित कर दिया। न्यायाधीश ने पाया कि धवन ने धमकियों, जबरन वसूली, छल और धोखाधड़ी के तहत एग्रीमेंट साइन किए थे।
ऑस्ट्रेलियाई अदालत को अधिकार नहीं

कोर्ट ने आयशा को यह भी आदेश दिया है कि धवन को अमाउंट का 9 प्रतिशत सालाना ब्‍याज भी दिया जाए। यह ब्‍याज तब से दिया जाएगा जब से धवन ने मुकदमा दायर किया। जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने फैसला सुनाया कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत को दंपति के वैवाहिक विवादों को संभालने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की अदालत ने मुखर्जी को फरवरी 2024 में एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत द्वारा पारित आदेशों को लागू करने से रोक दिया।
ऑस्ट्रेलियाई अदालत का फैसला

  • ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने मुखर्जी को कुल संपत्ति का 15 प्रतिशत हिस्सा दिया था।
  • उनके पास 7.46 करोड़ रुपये (1.17 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) की संपत्ति शेष रही।
  • धवन से उन्हें अतिरिक्त 15.95 करोड़ रुपये (2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) की एक संपत्ति का हस्तांतरण भी मिला।
  • 2021 और 2024 के बीच ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने दंपति की संपत्तियों के बंटवारे के कई आदेश पारित किए।
  • धवन ने तर्क दिया कि ये निर्णय भारतीय विवाह कानूनों का उल्लंघन करते हैं और उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की कि वे इन कानूनों से बंधे नहीं हैं।

2012 में हुई थी शादी

धवन ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि 2012 में उनकी शादी के कुछ समय बाद ही मुखर्जी ने उनकी प्रतिष्ठा और क्रिकेट करियर को बर्बाद करने के लिए मनगढ़ंत और मानहानिकारक सामग्री फैलाने की धमकी दी थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी जेब से संपत्तियां खरीदी थीं, लेकिन उन्हें संयुक्त नाम से या पूरी तरह से मुखर्जी के नाम पर पंजीकृत कराने के लिए मजबूर किया गया था।
99 प्रतिशत का मालिक बनाया

अदालत को बताया गया कि एक मामले में धवन द्वारा खरीदी गई संपत्ति में मुखर्जी को 99 प्रतिशत ओनर बनाया गया। सबूतों पर विचार करने के बाद, जज गर्ग ने धवन के तर्कों का समर्थन किया और घोषणा की कि वे ऑस्ट्रेलियाई अदालत के आदेशों से बंधे नहीं हैं। बता दें कि धवन और आयशा का 2023 में तलाक हो गया था। धवन ने 22 फरवरी, 2025 को एक निजी समारोह में सोफी शाइन से दूसरी शादी की।

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