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डीएसईके ने दोहराया है कि उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशालय (डीएसईके) ने दोहराया है कि डीडीओ (डिपार्टमेंट आफ डायरेक्टर) को अपने वित्तीय अधिकार क्षेत्र से परे स्थानांतरण करने या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।
घाटी के विद्यालय शिक्षा निदेशक द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, विभाग ने पाया है कि केवल डीडीओ की जिम्मेदारियों से युक्त कई अधिकारी उचित अधिकार के बिना तबादले जारी कर रहे हैं और प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि डीडीओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों को वेतन वितरण और अन्य स्वीकृत वित्तीय मामलों सहित वित्तीय कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग न करें, विशेषकर कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित शक्तियों का।
डीएसईके ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। |
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