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कड़कड़डूमा कोर्ट से 2020 दंगों के चार आरोपितों की रिहाई के आदेश, अदालत में जमा करना होगा पासपोर्ट

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जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश जारी करते हुए चार आरोपितों शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश दिए हैं।

अदालत ने जमानत और जमानती बॉन्ड के सत्यापन के बाद यह आदेश पारित किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज ने यह आदेश जारी किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चारों आरोपितों ने मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में अपने-अपने बेल बॉन्ड और श्योरिटी बान्ड दाखिल किए थे।

अदालत ने प्रत्येक आरोपित को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानती बान्ड भरने के निर्देश दिए थे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया। आदेश के अनुसार जिन आरोपितों के पास पासपोर्ट है, उन्हें अदालत में जमा करना होगा। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को तय की गई है।  

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में पांच आरोपिताें को जमानत दी थी। हालांकि, इसी मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।

यह मामला गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज है। इससे पहले नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और इशरत जहां को भी जमानत मिल चुकी है। केस में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी हैं।
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