हिमाचल: मंडी के वाहन चालक के हुए 101 चालान, कोर्ट ने की ऐसी कार्रवाई कि अब नहीं चला सकेगा गाड़ी; कुल 8 के खिलाफ एक्शन

Chikheang Yesterday 23:57 views 892
  

हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक वाहन चालक के 101 चालान हुए हैं। प्रतीकात्मक फोटो  



जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में आदतन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी असलम बेग के न्यायालय ने आठ आदतन अपराधियों पर कुल 7,66,650 रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय ने दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस को छह और तीन माह के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। जिन दोषियों ने न्यायालय में हाजिरी लगाई, उन्हें जुर्माने के साथ-साथ वाहन चलाने की अनुमति न होने की चेतावनी भी दी गई।

न्यायालय ने पहले आरोपितों को जमानती वारंट और वाहन जब्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। उन्हें 24 दिसंबर को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। आठ आरोपितों ने समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अपराध स्वीकार किए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
रोहित अरोड़ा के नाम 101 चालान

न्यायालय ने 101 चालान के लिए मंडी शहर के टारना के रोहित आरोड़ा को 3,02,100 रुपये, 47 चालानों के लिए प्रशांत चंदेल को 1,21,800 रुपये, 47 चालानों के लिए सुशील को 1,16,100 रुपये, 37 चालानों के लिए रजत उपाध्याय को 73,850 रुपये, 35 चालानों के लिए सुमित शर्मा को 57,200 रुपये, 36 चालानों के लिए फारूक हसन को 44,200 रुपये, 24 चालानों के लिए प्रदीप को 42,200 रुपये और 13 चालानों के लिए जुबेर अहमद को 9,200 रुपये का जुर्माना लगाया।
ड्राइविंग लाइसेंस छह माह के लिए अयोग्य

न्यायालय ने रोहित आरोड़ा का ड्राइविंग लाइसेंस छह माह और अन्य दोषियों के लाइसेंस तीन-तीन माह के लिए अयोग्य घोषित कर दिए। आदेश में कहा गया कि अयोग्यता अवधि में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस अयोग्यता की जानकारी और दोषियों के असली लाइसेंस लाइसेंसिंग अथारिटी को भेज दिए गए हैं।  
न्यायालय में हाजिर न होने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

इसके साथ ही सभी थाना प्रभारियों को जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आदेश की सूचना प्रेषित कर दी गई है। जिन आरोपितों ने न्यायालय में हाजिरी नहीं लगाई, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। न्यायालय का यह कड़ा निर्णय साफ संदेश देता है कि मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश के सवा लाख अतिक्रमण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लार्जर बेंच लेंगी फाइनल निर्णय



यह भी पढ़ें: हिमाचल: ग्रेट खली के जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, रेसलर के सवाल उठाने के बाद SDM पांवटा साहिब भी आए मीडिया के सामने
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com