अखलाक हत्याकांड: 10 साल पुराने मामले में नया ट्विस्ट, केस वापसी आवेदन पर 23 दिसंबर को होगी सुनवाई

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ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के बिशारा गांव में हुए अखलाक हत्याकांड मामले की सुनवाई फिर टल गई। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जारचा थाना क्षेत्र के बिशारा गांव में हुए कुख्यात अखलाक हत्याकांड मामले की सुनवाई की तारीख एक बार फिर टाल दी गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 23 दिसंबर तय करते हुए कहा कि उस तारीख को दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। यह घटना 28 सितंबर 2015 को हुई थी। यह मामला करीब 10 साल से कोर्ट में लंबित है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद 26 अगस्त 2025 को मामला वापस लेने का फैसला किया था। अभियोजन के संयुक्त निदेशक ने 12 सितंबर 2025 को एक पत्र जारी कर जिला सरकारी वकील (आपराधिक), गौतम बुद्ध नगर को मामला वापस लेने के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अभियोजन पक्ष ने 15 अक्टूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC-1) की अदालत में मामला वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया था। तब से, अभियोजन पक्ष ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए दो बार मामला वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है।

अखलाक मामले की सुनवाई गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC-1) की अदालत में शाम 4 बजे शुरू होनी थी।

कुछ ही देर बाद, पीड़ित के वकील यूसुफ सैफी कोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए नई तारीख तय की है। उन्होंने सरकार द्वारा मामला वापस लेने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार के मामला वापस लेने के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला मॉब लिंचिंग का है। उन्होंने कहा कि मामला पहले से ही ट्रायल में है। पीड़ित परिवार कोर्ट से न्याय का इंतजार कर रहा है।

आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ADGC भाग सिंह भाटी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि राज्य सरकार ने सामाजिक सद्भाव बहाल करने के लिए मामला वापस लेने का आदेश पारित करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने पीड़ित पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। इसे स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने अगली तारीख 23 दिसंबर तय की, जिसमें कहा गया कि उस तारीख को दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मामला वापस लेने का आवेदन दायर करने के बाद, पहली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर, फिर 18 दिसंबर और अब 23 दिसंबर तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?

28 सितंबर, 2015 की रात को, जारचा पुलिस स्टेशन इलाके के बिशारा गांव के रहने वाले अखलाक को बीफ़ खाने की अफवाहों के बाद भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। अखलाक की पत्नी इकरमन ने दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच के दौरान, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए: उनकी पत्नी इकरमन, मां असगरी, बेटी शाहिस्ता और बेटा दानिश।

शुरुआती बयानों में 10 आरोपियों के नाम थे। बाद के बयानों में, गवाहों ने 16 और नाम जोड़े। अखलाक की बेटी शाहिस्ता ने 26 नवंबर, 2015 को अपने बयान में 16 आरोपियों का जिक्र किया। 5 दिसंबर, 2015 को दानिश ने 19 लोगों के नाम बताए। जांच अधिकारी ने 22 दिसंबर, 2015 को 18 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं।
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