deltin33 • 2025-12-18 21:07:05 • views 1247
जिला खनन अधिकारी ऊधमसिंह नगर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के सिरोलीकलां सहित करीब पांच अन्य गांवों में अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने शुक्रवार 19 दिसंबर को सुनवाई जारी रखते हुए जिला खनन अधिकारी ऊधमसिंह नगर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट ने पूछा है कि कहां-कहां अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है और कहांं पर खनन के पट्टे आवंटित किए गए हैं, यह स्पष्ट करें।गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई के के दौरान राज्य सरकार की ओर से ड्रोन से ली गयी फोटोग्राफ पेश की गई, जब कोर्ट ने पूछा कि फोटोग्राफ कब ली गयी तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला और ना ही फोटोग्राफ में दिन व समय अंकित था। काेर्ट ने इससे संतुष्ट नहीं होते हुए जिला खान अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए पेश होने के निर्देश दिए।
ऊधमसिंह नगर जिले के सिरोलीकलां निवासी मोहम्मद इमरान रजा सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सिरोली कलां सहित उनके आसपास के पांच अन्य पांच गांवों में धड़ल्ले से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। जिसकी वजह से उनकी भूमि का कटान होने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।
अवैध खनन से भूमि पर 15 से 30 फिट गहरे गड्ढे हो गए हैं, पिछले साल गढ्ढों में पानी भरने से दो मासूमों को जान गंवानी पड़ी, जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। अभी भी वहां अवैध खनन हो रहा है। उसकी वर्तमान फोटोग्राफ भी जनहित याचिका के साथ संलग्न की गई है। हैं। याचिका में कोर्ट से अवैध खनन पर रोक लगाने की प्रार्थना की है। |
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