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इलाज के दौरान मौत होने पर बीमा कंपनी को 1.66 लाख देने का आदेश, उपभोक्ता आयोग का फैसला

Chikheang 2025-11-8 15:36:49 views 855

  



जागरण संवाददाता, आगरा। इलाज में लापरवाही से युवक की मृत्यु होने पर भी बीमा कंपनी ने खर्च हुई रकम नहीं दी। स्वजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और राजीव सिंह ने सुनवाई के बाद द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों में 1.66 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वादी जगदीशपुरा आवास विकास कालोनी निवासी उमाकेश ने आरोप लगाया था कि 10 फरवरी 2016 को उनके पुत्र 18 वर्षीय दीपक की बाइक दीवानी चौराहा के पास फिसल गई थी। हादसे में बेटे का पैर फ्रेक्चर हो गया। लोगों ने इलाज के लिए उसे श्रीराम हास्पिटल में भर्ती कराया। डा. पुरुषोत्तम टंडन ने दीपक के पैर का आपरेशन किया।

अगले दिन जनरल वार्ड में शिफ्ट किए जाने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी। अस्पताल में आधुनिक मशीनरी सुविधा न होने के कारण उसे किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया। बेटे को 13 फरवरी को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया। हालत गंभीर होने पर अन्य अस्पताल शिफ्ट किया। जिसमें एक लाख 16 का खर्च हुआ। इलाज के दौरान 14 फरवरी को बेटे की मृत्यु हो गई।
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