deltin33 • 2025-11-8 02:37:16 • views 869
जागरण संवाददाता, आगरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल पर अवैध निर्माणों पर सख्ती को समय-समय पर दिए गए आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को ताजमहल बंद होने पर पूर्व में अवैध निर्माण करने वाले ने मुख्य मार्ग पर गेट लगाकर रास्ता निकाल लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने पूर्व में उसके खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर ताजगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। विभागीय अधिकारी शनिवार को जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ताजमहल के पूर्वी गेट से शिल्पग्राम को जाने वाले रास्ते पर करीब 150 मीटर की दूरी पर फैमिली रेस्टोरेंट है। इसके पीछे स्थित बगीची में फरवरी में नवनिर्माण कराने पर एएसआइ ने ओमप्रकाश के विरुद्ध ताजगंज थाना में तहरीर दी थी। वन विभाग ने भी पेड़ों को काटने की शिकायत पर जांच की थी। कुछ दिन यहां काम बंद रहा। शुक्रवार को रेस्टोरेंट के बराबर से बगीची में पीछे किए गए अवैध निर्माण का रास्ता निकाल दिया गया। यहां गेट भी लगा दिया गया।
नहीं हुई कार्रवाई
एएसआइ ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (संशोधन व विधिमान्यकरण), 2010 के अनुसार संरक्षित स्मारक की 100 मीटर की परिधि में कोई निर्माण या उत्खनन नहीं किया जा सकता है। जबकि इस दायरे के बाहर 200 मीटर की परिधि में निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। आगरा में सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त हैं।
ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि पूर्व में अवैध निर्माण करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। शनिवार को जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। |
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