जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जहरीली शराब पिलाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने सुनाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि दोषी रामबाबू पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम मोहड़ा थाना मऊ को इस सजा का सामना करना पड़ा। घटना पांच जुलाई 2018 की है, जब वादी बचान पुत्र भोला निवासी मेडिया ने थाना मऊ को सूचना दी कि आरोपित ने उनके पुत्र सत्यम को जहरीली शराब पिला दी।
इलाज के दौरान हो गई थी मौत
इलाज के दौरान सत्यम की मृत्यु हो गई। न्यायालय के आदेश पर थाना मऊ में आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी जांच तत्कालीन उप निरीक्षक केशरी प्रसाद यादव ने की थी। आरोपी रामबाबू को 13 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया गया और 4 मई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की त्वरित और सटीक विवेचना के चलते न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी तरह के जहरीली पदार्थ के सेवन या अपराध के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इस निर्णय से स्थानीय प्रशासन और नागरिकों में न्याय प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ा है। न्यायालय की सजा से यह भी संदेश गया कि गैर इरादतन अपराध में भी आरोपित को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। |