जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। खेत पर शौच के लिए निकली 15 वर्षीय नाबालिग को दो युवक जबरन अपने साथ ले गए। उसको तीन दिन तक एक मकान में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इससे संबंधित मुकदमे में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज शिवकुमार तृतीय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मदनापुर के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उनके रिश्तेदार दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनको देखने के लिए वह छह जुलाई 2020 को बरेली के अस्पताल में गईं थीं। उसी रात लगभग नौ बजे उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए खेत पर गई तभी गांव के ही मोनू सिंह व दिनेश ने बेटी को पकड़ लिया। उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए।
तीन दिन तक बेटी के साथ दुष्कर्म किया। काफी तलाशने पर भी बेटी का पता न चला तो प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मोनू व दिनेश को गिरफ्तार करते हुए बेटी काे बरामद कर लिया। दाेनों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जहां वादी, पीड़िता, अन्य गवाहों के बयान व शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होकर अपर जिला जज ने दोनों दोषियों को दुष्कर्म, पॉक्सो व एससीएसटी की धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। |