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महिला की हत्या मामले में दोषी महिला को उम्रकैद, खीरी में 14 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

LHC0088 2025-10-17 18:07:27 views 1180

  



जागरण संवाददाता, लखीमपुर। एक महिला की ईंट से कूचकर हत्या करने के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी अभियुक्त महिला को एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र निवासी गुड्डी देवी का पति परमानन्द गांव की ही द्रोपदी को अपने साथ भगा ले गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके बाद पंचायत के फैसले में तय किया गया कि अब परमानन्द द्रोपदी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे और न ही द्रोपदी गुड्डी देवी और परमानन्द के घर जाएगी। इस पंचायत फैसले के कुछ दिन बाद 11सितम्बर 2011 को दोपहर करीब ग्यारह बजे द्रोपदी गुड्डी देवी के घर गयी। द्रोपदी के आने पर गुड्डी देवी उससे विवाद करने लगी और द्रोपदी के सिर पर ईंटे से वार कर दिया।

जिससे द्रोपदी की मौत हो गयी। घटना की रिपोर्ट मृतका द्रोपदी के पुत्र राम सेवक ने दर्ज करायी है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष ने वादी समेत कई गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराये।। आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे शैलोज चन्द्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त गुड्डी देवी को दोषी पाते हुए उम्रकैद व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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