जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के लिए और समय देने की मांग को ठुकरा दिया है। स्थानीय निवासियों की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के रिस्क पर अदालत अपना निर्णय नहीं बदलेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि इमारत जर्जर हालत में है। नौ लोगों की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत उन्हें राहत देगी तो फिर सभी को देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया जा चुका है और याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना कर रहे हैं।