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Supreme Court decision on maternity leave
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) मनोज गौड़ को 14 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। मनोज गौड़ 18 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनोज गौड़ को 13 नवंबर 2025 को वर्ष 2018 के एक मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में करीब 13 हजार करोड़ रुपये के हेरफेर का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने मनोज गौड़ को पांच-पांच लाख रुपये के दो जमानती मुचलकों पर अंतरिम जमानत दी है। सुनवाई के दौरान मनोज गौड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता फर्रुख खान ने अदालत को बताया कि गौड़ की मां की तबीयत लगातार खराब हो रही है।
उन्होंने कहा कि उनकी मां उम्रदराज हैं और उन्हें डायलिसिस की जरूरत है। साथ ही वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मनोज गौड़ अपनी मां के साथ रहकर उनकी देखभाल करना चाहते हैं।
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