जागरण संवाददाता, फतेहपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने शुक्रवार को एक मुकदमे की सुनवाई कर आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रामभरोसे को पांच साल की कैद व जुर्माने की सजा सुना दी। सजा सुनते ही अभियुक्त रामभरोसे ने महिला कोर्ट मोहर्रिर को चकमा देकर कोर्ट से भाग निकला। अभियोजन विभाग के कर्मचारी खोजबीन में जुटे रहे। सूचना न मिलने से कोतवाली पुलिस घटना से बेखबर रही। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शहर के शांतीनगर मोहल्ला निवासी दिनेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका बड़ा भाई रामभरोसे शराब पीने का आदी था और कोई काम नहीं करता था। घर में अक्सर अपनी पत्नी व बच्चों से झगड़ा करता था। 30 जनवरी 2020 को रात आठ बजे घर आया तो उसका भाई रामभरोसे, भाभी श्यामा, भतीजी प्रियंका, पिंकी, रूबी को गालीगलौज व मारपीट कर रहा था।
इसी बात से क्षुब्ध होकर भाभी श्यामा देवी व भतीजियों ने जहर खाकर जान दे दी थी। मामला कोर्ट नंबर दो पर चल रहा था। इसी मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई थी। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त रामभरोसे को पांच वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई तो सजा सुनकर अभियुक्त, कोर्ट मोहर्रिर को चकमा देकर भाग निकला।
शहर कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है और न ही कोर्ट कर्मियों ने कोई लिखित सूचना ही दी है। |