जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में अभियुक्त के खिलाफ 31 वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज कराया गया था । इस मामले में सीजेएम ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शहर कोतवाली में तैनात रहे दारोगा जेपी सिंह ने 14 अगस्त 1994 को मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि नेकपुर चौरासी निवासी फिरोज कंजड़ ने गंगा कटरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया है। इससे आसपास के लोगों मे रोष व्याप्त है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपित फिरोज कंजड़ ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
इस पर सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने फिरोज को एक दिन न्यायालय उठने की सजा व 500 जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर तीन दिन की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया। फिरोज ने मौके पर जुर्माना जमा कर दिया। शाम को उसे रिहा कर घर जाने दिया गया। |