बिना चिकित्सक के परामर्श पर्चे के ही बिक रही दवाएं।
संवाद सूत्र, सिंहपुर (अमेठी)। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते क्षेत्र में संचालित दर्जनों मेडिकल स्टोरों पर क्लीनिक संचालित हो रहे है। मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की आड़ में संचालित हो रहे क्लीनिक पर चिकित्सकों के परामर्श पर्चे के बिना ही पेचिश, बुखार, सर्दी, जुकाम से लेकर कई बड़ी बीमारियों के मरीजों तक का इलाज किया जा रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
परिणामस्वरूप ज्यादा डोज का सेवन करने से अनुभवहीन और अप्रशिक्षित डॉक्टरों से इलाज कराने वाले ऐसे लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे है। मेडिकल स्टोरों पर दवाओं को एमआरपी दर पर बेचा जा रहा है, लेकिन ग्राहकों को बिल नहीं दिया जाता है।
औषधि विभाग के द्वारा मेडिकल स्टोर संचालित करने के लिए फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना जरूरी है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर पर स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर के साथ ही दवाओं की बिक्री के लिए चिकित्सक की परामर्श पर्ची का होना जरूरी है, लेकिन क्षेत्र के सिंहपुर, शिवरतनगंज, इन्हौना समेत अन्य कई जगहों पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की आड़ में क्लीनिक संचालित कर धड़ल्ले से मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
कई बाजारों में तो बिना किसी लाइसेंस के बंगाली दवा खाना भी संचालित किए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो वह है कि इन मेडिकल स्टोरों पर बिना जीएसटी बिल के महंगी एमआरपी की दवाएं बेची जा रही हैं।
मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर अवैध तरीके से क्लीनिक संचालित करना गलत है। कहीं भी ऐसी शिकायत या जानकारी मिलती है, तो कार्रवाई की जाती है। मेडिकल स्टोरों पर बिल और परामर्श पर्ची आदि की जांच करने की जिम्मेदारी ड्रग इंस्पेक्टर की है। -डॉ. अंशुमान सिंह, सीएमओ। |