जागरण संवाददाता, मेरठ। बेगमपुल, सराफा बाजार समेत विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से बनाए गए व्यावसायिक कांप्लेक्स के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में छह नवंबर को सुनवाई होगी। वैसे तो इस पर सुनवाई गुरुवार को होनी थी लेकिन क्रम संख्या 45 पर होने के कारण बारी नहीं आ सकी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
मनोज चौधरी की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उन्हाेंने इसमें यह आधार बनाया है कि 100 साल पुरानी दुकानों को तोड़कर बहुमंजिला कांप्लेक्स बना दिए गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं और वे दुकानें उत्पादों से भरी रहती हैं।  
 
यदि इसमें आगजनी हुई तो भारी जान-माल का नुकसान हो सकता है। गलियां तंग होने के कारण न अग्निशमन वाहन पहुंच पाएंगे न ही लोग भाग पाएंगे। तेजी से बढ़ते अवैध कांप्लेक्स पर कार्रवाई न करने पर मेरठ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, उप्र शासन को प्रतिवादी बनाया गया है। |