राजा रघुवंशी हत्याकांड
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पांचों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश होने के 55 दिन बाद मेघालय की शिलांग सेशन कोर्ट में मंगलवार को आरोप तय कर दिए गए।
राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के साथ ही राज कुशवाह, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर भारतीय न्याय संहिता की हत्या की धारा 103 (एक), साक्ष्य छुपाने 238 (ए) व आपराधिक षड्यंत्र 61(दो) के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पांच आरोपियों पर आरोप तय
अदालत ने पाया कि प्रथम ²ष्टया पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी निर्दोष हैं। शिलांग पुलिस का कहना है कि साक्ष्य छुपाने के अन्य तीन आरोपित- सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के विरुद्ध दूसरा आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।
शिलांग कोर्ट में मुकदमा शुरू
शिलांग पुलिस के मुताबिक, राजा व सोनम 21 मई को शिलांग पहुंचे थे। 26 मई को उनके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दो जून को राजा रघुवंशी का शव पुलिस को मिला था। आरोपितों की गिरफ्तारी और जांच के बाद पुलिस पांच सितंबर को सोहरा में 790 पेज की रिपोर्ट पेश की थी। |