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जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली के त्योहार पर श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 74 अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले मजदूरों की नई मजदूरी दरें घोषित कर दी गई हैं। यह दरें एक अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दीपावली के त्योहार पर मजदूरों को मिली राहत, एक अक्टूबर से 31 मार्च 2026 रहेंगी दरें प्रभावी
उप श्रम आयुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि मुरादाबाद क्षेत्र से जारी आदेश के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग श्रेणी की मासिक और दैनिक मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं।
- विभाग के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के आधार पर महंगाई भत्ते की पुनर्गणना की गई है।
- जुलाई-दिसंबर 2012 के औसत 216 अंकों की तुलना में जनवरी-जून 2025 के लिए औसत सूचकांक 414 अंक दर्ज किया गया है। इसके आधार पर अकुशल श्रमिक की मासिक मजदूरी 5750 के पुराने आंकड़े से बढ़कर 11,021 हो गई है।
- इस प्रकार, मजदूरों को अब पहले की तुलना में औसतन 90 से 110 रुपये प्रतिदिन अधिक मिलेगा।
उप श्रमआयुक्त का कहना है कि यदि कोई प्रतिष्ठान या ठेकेदार इन दरों से कम भुगतान करता पाया गया तो उसके खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों को अपने अधिकारों की जानकारी रखनी चाहिए और किसी भी शिकायत पर श्रम विभाग से संपर्क करें।
नई मजदूरी दरें — श्रेणीवार विवरण
श्रेणी प्रतिमाह मजदूरी दैनिक मजदूरी दर
अकुशल 11,021 423.88
अर्धकुशल 12,123 466.26
कुशल 13,580 522.30
ईंट-भट्ठा श्रमिकों के लिए अलग दरें
प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत ईंट-भट्ठा मजदूरों के लिए अलग दरें तय की गई हैं।
पथेरा मजदूर: 700 प्रति हजार ईंट
भराई वाला (500 मीटर तक): 211 प्रति हजार ईंट
भराई वाला (500 मीटर से अधिक): 253 प्रति हजार ईंट
इन मजदूरों के लिए भी अकुशल और कुशल श्रेणियों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। |