cy520520                                        • 2025-10-13 20:07:04                                                                                        •                views 588                    
                                                                    
  
                                
 
  
 
    
 
  
 
धर्मेश अवस्थी, जागरण, लखनऊ : धनतेरस व दीपावली पर कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को अब रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी देना होगा। अभी प्रदेशभर में ईवी खरीदारों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिल रही थी, जिसकी समय सीमा 13 अक्टूबर को पूरी हो रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
उत्तर प्रदेश में 14 अक्टूबर से 10 लाख रुपये तक का वाहन खरीदने पर नौ प्रतिशत व 10 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 11 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा। दोपहिया वाहन स्वामियों को रोड टैक्स के अलावा 300 रुपये और चार पहिया वाहन स्वामियों को 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी जमा करना होगा।  
 
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 लागू है। नीति के तहत 14 अक्टूबर 2022 से तीन वर्ष तक प्रदेश में पंजीकृत ईवी खरीदारों को पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स से छूट दी गई थी। यह मियाद सोमवार को पूरी हो रही है। चौथे और पांचवें वर्ष में उन ईवी पर 100 प्रतिशत की दर से छूट देने की व्यवस्था की गई है जिनका विनिर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो। प्रदेश में ई-रिक्शा को छोड़कर दो व चार पहिया के साथ ई-बस आदि ईवी का निर्माण नहीं हो रहा। ऐसे में अधिकांश ईवी खरीदारों को रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।  
 
नौ प्रतिशत रोड टैक्स और 300 रुपये पंजीकरण शुल्क   
 
प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति 14 अक्टूबर से दोपहिया ईवी खरीदता है तो उसे वाहन की लागत का नौ प्रतिशत रोड टैक्स और 300 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा, क्योंकि दोपहिया ईवी का निर्माण यूपी में नहीं हो रहा है। ऐसे ही यदि चार पहिया ईवी की कीमत 10 लाख रुपये तक है तो उसे खरीदने वाले को नौ प्रतिशत और यदि 10 लाख रुपये से अधिक है तो 11 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा। इसके साथ ही 600 रुपये पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा। यह दोनों प्रकार के वाहन यूपी में निर्मित नहीं हो रहे, इसलिए छूट नहीं मिलेगी।  
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डा. आरके विश्वकर्मा ने प्रदेश के सभी आरटीओ-एआरटीओ को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि ईवी पर छूट देने की समयसीमा 13 अक्टूबर को पूरी हो रही है। अंतिम तारीख पर आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सारी तैयारी कर लें ताकि किसी को पंजीकरण कराने में व छूट का लाभ पाने में समस्या न हो। ईवी की पत्रावली लंबित न रखी जाए, उसकी पंजीयन पुस्तिका यानी आरसी तत्काल जारी की जाए।  
 
ईवी पर 2027 तक मिलेगी सशर्त सब्सिडी   
 
सरकार दो पहिया ईवी खरीदारों को पांच हजार रुपये, चार पहिया खरीदारों को एक लाख रुपये और ई बस पर 20 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है। नीति तय होने के समय वर्ष 2022 में यह सब्सिडी देने की समयसीमा तीन वर्ष ही रखी गई थी लेकिन, तय वाहनों की बिक्री न होने से 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन कर दिया गया। इसके तहत ईवी पर सब्सिडी अब 2027 तक सशर्त मिलेगी, यानी नीति में घोषित संख्या के वाहनों को ही सब्सिडी दी जाएगी। 17 हजार चार पहिया ईवी को सब्सिडी मिल चुकी है, यह संख्या 25 हजार होते ही सब्सिडी खत्म हो जाएगी।  
  
 
इतने वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी 
 वाहन               संख्या  
दो पहिया          दो लाख  
चार पहिया        25 हजार  
ई-बस             400  
ई-गुड्स कैरियर  1000। |   
                
                                                    
                                                                
        
 
    
                                     
 
 
 |