संवाद सहयोगी, बेतिया। पश्चिम चंपारण बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर झूठे आरोप लगाने के आरोप में न्यायालय में दायर 125 करोड़ रुपये का दीवानी वाद की सुनवाई गुरुवार को सब जज प्रथम प्रतीक आनंद द्विवेदी के न्यायालय में हुई। एडमिशन के मुद्दे पर हुई बहस में डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से दीवानी वाद के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार वर्मा ने अपना पक्ष रखा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश ने 125 करोड़ के मानहानि मुकदमे को एडमिट कर लिया है। न्यायालय में वाद में विपक्षी बनाए गए प्रशांत किशोर के खिलाफ विशेष दूत से सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि मानहानि का मुकदमा पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ वर्मा तथा बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन ने बीते शनिवार को दायर कराया था।
दायर मुकदमे के एडमिशन पर आज गुरुवार को सुनवाई हुई है। दीवानी वाद के अधिवक्ता प्रमोद कुमार वर्मा तथा राजेश रंजन ने बताया कि सांसद की तरफ से मैंडेटरी इंजेक्शन पिटीशन भी दाखिल किया गया था जिस पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ वर्मा ने बताया कि जन सुराज के प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण बेतिया के सांसद संजय जायसवाल पर बेतिया आगमन के दौरान के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें टूटपुंजिया नेता तथा पेट्रोल पंप के व्यवसायिक लाभ के लिए छावनी फ्लाई ओवर का अलाइनमेंट बदलने का आरोप लगाया था।
गलत बयानबाजी से नाराज संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर लीगल नोटिस भेजा तो इसका उत्तर देते हुए उक्त पेट्रोल पंप को उनके भाई का होना स्वीकार किया था। परंतु फिर उसी पेट्रोल पंप के बेतिया नगर निगम को पेट्रोल आपूर्ति में कथित घोटाले का आरोप सांसद महोदय पर लगाते हुए उन्हें पेट्रोल चोर तक कहा। इतना ही नहीं इस आशय का पोस्टर लगाकर उन्हें बार-बार अपमानित करने का कार्य किया। |