केरल के विधायक राहुल ममकुट्टाथिल को उनके खिलाफ तीसरी बलात्कार की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें शुक्रवार को हिरासत में लिया गया, जब पुलिस को ईमेल के जरिए एक नई शिकायत मिली। इससे पहले उनके खिलाफ दायर किए गए दो मामलों में विधायक को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली थी और उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक स्पेशल टीम पथानामथिट्टा जिले में उनसे पूछताछ कर रही है।
शिकायत के अनुसार, महिला ने विधायक पर यौन उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि वैवाहिक समस्याओं से जूझते समय सोशल मीडिया के जरिए उसका विधायक से संपर्क हुआ।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में दोनों के बीच संबंध कायम हुए, जिसके दौरान विधायक ने उससे शादी करने का वादा किया। उसने दावा किया कि विधायक ने उससे कहा था कि प्रेग्नेंट होने पर शादी आसान हो जाएगी।
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हालांकि, शिकायत में कहा गया है कि बाद में विधायक ने उसे बच्चा गिराने के लिए मजबूर किया और होने वाले बच्चे के बाप होने पर भी सवाल उठाए। उसने आरोप लगाया है कि इस वजह से हुए मानसिक तनाव और दबाव के कारण उसका गर्भपात हो गया।
महिला ने विधायक पर अपने रिश्ते के दौरान उससे आर्थिक लाभ मांगने का भी आरोप लगाया है।
पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और शिकायत के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राहुल पर पहले भी लगे रेप के आरोप
केरल के पालक्काड़ से विधायक राहुल मामकूटथिल वर्तमान में गंभीर यौन शोषण और बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन आरोपों के चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित भी किया जा चुका है।
अगस्त 2024 में सोशल मीडिया पर राहुल मामकूटथिल के खिलाफ दुर्व्यवहार के शुरुआती आरोप लगने शुरू हुए। 21 अगस्त मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज और एक पूर्व सांसद की बेटी सहित कई महिलाओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। अभिनेत्री ने एक “युवा राजनेता“ पर अश्लील मैसेज भेजने और होटल में बुलाने का आरोप लगाया, जिसका इशारा राहुल की ओर माना गया।
विवाद बढ़ने पर राहुल ने केरल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।
इसके बाद नवंबर 2025 में एक महिला ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई कि राहुल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और गर्भवती होने पर उसे जबरदस्ती गर्भपात के लिए मजबूर किया। तिरुवनंतपुरम के नेमम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ।
दिसंबर 2025 में पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 64 (बलात्कार), 89 (बिना सहमति गर्भपात) और आईटी एक्ट के तहत गैर-जमानती केस दर्ज किया।
4 दिसंबर थिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय की तरफ से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद, कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। गिरफ्तारी के डर से राहुल कुछ समय के लिए “लापता“ हो गए थे।
केरल हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा के बाद आए सामने
इसके बाद 6 दिसंबर को केरल हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी, जिसके बाद वे सार्वजनिक रूप से सामने आए।
7 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 21 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया।
हालांकिस 10-11 जनवरी की आधी रात को पुलिस ने एक नाटकीय ऑपरेशन में राहुल मामकूटथिल को पालक्काड़ के एक होटल से हिरासत में ले लिया।
उनकी यह गिरफ्तारी एक तीसरी महिला की ओर से दर्ज कराई गई नई शिकायत के आधार पर हुई है। क्योंकि हाईकोर्ट की सुरक्षा केवल पहले दो मामलों में थी, इसलिए पुलिस ने इस नई FIR के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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