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दिल्ली हाई कोर्ट की रेलवे को फटकार... भगदड़ मामले में हलफनामा न दाखिल करने पर नाराजगी, क्या है अगली घटना का इंतजार?

LHC0088 2026-1-7 16:26:35 views 597
  

कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि लगभग एक साल बाद भी हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया। सांकेतिक तस्वीर



विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले में रेलवे अधिकारियों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से सवाल किए और अपनी नाराजगी जाहिर की।

बेंच ने पूछा कि क्या यह जनहित का मामला अधिकारियों के लिए कोई सबक नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि कोई और गंभीर घटना हो? कोर्ट ने पूछा कि लगभग एक साल बाद भी हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया? क्या अधिकारी किसी और घटना का इंतजार कर रहे हैं?

बेंच ने कहा कि रेलवे की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल के बयान के बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने रेलवे को 26 मार्च, 2025 तक रेलवे बोर्ड द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि आज तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।

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