नाबालिग फुफेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग फुफेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपित ने अपनी शादी वाले दिन अपनी सगी फुफेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया था। इससे पहले जब आरोपित शादी का निमंत्रण देने अपने बुआ के घर गया था तो उस दौरान भी पीड़िता से दुष्कर्म किया था।
बुआ ने सीमापुरी, थाना खेकड़ा जिला बागपत निवासी भतीजे आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुआ ने पुलिस को बताया था कि उसके भतीजे की शादी थाी। भतीजा अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देने 15 मार्च 2025 को उनके घर आया था। इस दौरान उनकी बेटी घर पर अकेली थी।
आरोपित ने उनकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित ने बेटी के फोटो और वीडियो बना ली। घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। आरोपित ने पीड़िता को डरा दिया था कि यदि वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया तो फूफा और बुआ जहर खाकर अपनी जान दे सकते हैं। पीड़िता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।
आरोपित की छह अप्रैल 2025 को शादी थी। वह बेटी सहित पूरे परिवार को लेकर शादी में गए थे। आरोपित ने अपनी शादी वाले दिन सुबह चार बजे उनकी बेटी को बुलाया और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर फिर से दुष्कर्म किया। बेटी के गुप्तांग में दर्द हुआ तो उसने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था। वह 18 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है।
आरोपित के अधिवक्ता की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। अदालत ने अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए माना कि आरोपित के पास जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज गौतम ने आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। |