राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के विरुद्ध सीबीआइ ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीती 23 दिसंबर को दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था। साथ ही यह आदेश पारित किया था कि अपील के अंतिम निपटारे तक आरोपित की सजा निलंबित रहेगी। सीबीआइ और पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दिसंबर 2019 में अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक को 25 लाख रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सेंगर ने जनवरी 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सजा के विरुद्ध अपील दायर की थी। मार्च 2022 में सेंगर ने सजा के निलंबन के लिए अलग से याचिका दाखिल की थी। सीबीआइ और पीड़ित पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक की उर्म कैद की सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश पारित कर दिया।
सीबीआइ ने उच्च न्यायालय के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। अब इस मामले पर अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा। हालांकि उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी पूर्व विधायक की तत्काल रिहाई संभव नहीं है। पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके चलते फिलहाल वह जेल में ही रहेगा। |