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Haryana Widow Pension Scheme: विधवा महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार के लिए हरियाणा सरकार करेगी मदद

LHC0088 2025-12-20 20:37:04 views 1134
  



जागरण संवाददाता, झज्जर। हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए \“विधवा अनुदान योजना (Haryana Widow Pension Scheme)\“ चला रही है। इसके तहत, पात्र विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। झज्जर के उपायुक्त (डीसी) स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। विधवा अनुदान योजना भी इसी कड़ी का अंश है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ब्याज में भी सरकार देगी अनुदान

इसके अंतर्गत राज्य की पात्र विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा ब्याज में भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत बैंक ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। यह ब्याज अनुदान अधिकतम 50 हजार रुपये तक अथवा तीन वर्ष की अवधि (जो भी पहले हो) के लिए देय होगा।
क्या है विधवा अनुदान योजना की पात्रता?

योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार, आवेदक महिला की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह हरियाणा की स्थायी निवासी हो और किसी भी पूर्व ऋण मामले में डिफॉल्टर न रही हो।
किस प्रकार के स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण?

विधवा अनुदान योजना के अंतर्गत डेयरी, आटो रिक्शा/ई-रिक्शा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ व अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्किट निर्माण, टिफिन सेवा, स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई सहित सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है।
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