PM मोदी के खिलाफ पोस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद करने से किया इनकार (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरु निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में दर्ज एफआइआर को रद करने से इन्कार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरदत्त शेट्टी को उन लोगों के लिए कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं है, जिन्हें उसने अपशब्द कहे थे।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आलोचनात्मक पोस्ट करने के मामले में 24 वर्षीय गुरदत्त शेट्टी के विरुद्ध दर्ज एफआइआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पीठ ने क्या आदेश दिया?
पीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया है। हम इस स्तर पर कोई विवेकाधिकार या राहत नहीं दे सकते। हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि शेट्टी कानून के अनुसार उचित क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
जब शेट्टी के वकील ने एक बार फिर सात दिन की सुरक्षा की मांग की, तो प्रधान न्यायाधीश ने इन्कार करते हुए कहा कि सुरक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शेट्टी पर बीएनएस की धारा 336(4) और धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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