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दिल्ली-एनसीआर में एक हफ्ते में वायु गुणवत्ता में सुधार का निर्देश, केंद्र ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी की सरकारों को दी हिदायत

deltin33 2025-12-20 04:07:00 views 1087
  



पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्षेत्र में लगातार उच्च प्रदूषण स्तरों को लेकर चिंताएं बने रहने के बीच अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट सुधार सुनिश्चित करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों और संबंधित नगर निकायों के कार्य योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए यादव ने घोषणा की कि जनवरी 2026 से वायु प्रदूषण कार्य योजनाओं की मासिक समीक्षा मंत्री स्तर पर की जाएगी।

पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राज्यों से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सभी एनसीआर शहरों की कार्य योजनाओं को एकीकृत करें और कार्यान्वयन से संबंधित बाधाओं को नियमित अंतर-राज्य समन्वय बैठकों के माध्यम से हल किया जाएगा।

राज्य सरकारों और नागरिक निकायों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए यादव ने जोर दिया कि कार्रवाई की गति तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार न हो।

डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम जनता को अनावश्यक रूप से असुविधा न हो। पहचाने गए अंतरालों को सुधारात्मक उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और 15 दिनों में एक समीक्षा निर्धारित की गई है।

दिल्ली में भीड़भाड़ वाले चिन्हित 62 स्थानों पर सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने, कार्पोरेट्स और औद्योगिक इकाइयों द्वारा इलेक्टि्रक और सीएनजी बसों के उपयोग को बढ़ावा देने और कार्यालयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए समय को विभाजित करने पर जोर दिया गया ताकि पीक-आवर की भीड़ कम की जा सके।

गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के प्रशासनों को इंटीग्रेटेड स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनकी जांच स्वयं भीड़भाड़ का कारण न बने।

मंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से अंतिम मील मेट्रो कनेक्टिविटी में सुधार पर भी जोर दिया।  

अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर यातायात भीड़भाड़ का कारण बनने वाले अतिक्रमणों को हटाने, वार्षिक रखरखाव अनुबंधों के माध्यम से गड्ढा-मुक्त सड़कों को सुनिश्चित करने और मानसून से संबंधित क्षति को रोकने के लिए उचित जल निकासी प्रदान करने का निर्देश दिया।

सड़क की धूल और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को हटाने, जैविक ईंधन जलाने को नियंत्रित करने और उच्च प्रदूषण के दौरान निर्माण पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया।  

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नगर निकायों को यह निर्देश देने के लिए सलाह दी गई कि वे विध्वंस की अनुमति नहीं दें जब तक कि निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संग्रह उप-केंद्र 10 किमी के दायरे में उपलब्ध न हों और अक्टूबर-नवंबर के दौरान सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू करें।

हरियाणा को फसल अवशेष प्रबंधन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया, जबकि अधिकारियों को एनसीआर में अवैध टायर जलाने की इकाइयों और अन्य प्रदूषणकारी प्रतिष्ठानों को सील करने और 31 दिसंबर तक उत्सर्जन निगरानी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
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