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Muzaffarpur: तेल इकाई और फर्नीचर कारखाने का प्रधान जिला जज ने किया निरीक्षण, नए कैदियों को भी जोड़ने का निर्देश

cy520520 2025-12-19 07:06:47 views 938
  

जेल का निरीक्षण करती प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह



जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष श्वेता कुमारी सिंह गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा का निरीक्षण कीं। इस दौरान उनके साथ सीजेएम राज कपूर व डालसा सचिव जयश्री कुमारी भी उपस्थित रहीं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला जज ने कारा के विभिन्न वार्डों, विशेषकर महिला वार्ड का भ्रमण कर बंदियों का हाल-चाल जाना। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगाई गई शिकायत पेटी को भी खोला गया। इसमें कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

जेल के पुराने भवनों और पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूछने पर कारा प्रशासन ने बताया कि नवीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। प्रधान जिला जज ने जेल परिसर में संचालित विनिर्माणशालाओं का निरीक्षण किया। इसमें मसाला केंद्र, सरसों तेल इकाई और लकड़ी के फर्नीचर बनाने के कारखाने शामिल थे।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित बंदियों के साथ-साथ नए बंदियों को भी इन कार्यों से जोड़ा जाए, ताकि वे जेल से बाहर निकलने के बाद हुनर का उपयोग सम्मानजनक जीवन यापन के लिए कर सकें। जेल की दीवारों पर बंदियों द्वारा उकेरी गई मिथिला पेंटिंग की सराहना की।

  

(जेल में महिला बंदियों के बच्चों से बात करती प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह)

रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान महिला बंदियों के बच्चे से भी मिली। इसके पूर्व उन्हें गाड आफ आनर दिया गया। मौके पर जेल अधीक्षक युसूफ रिजवान समेत जेल के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान बंदियों से संवाद कर यह जानने की कोशिश की कि क्या उनके साथ जाति आधारित भेदभाव होता है। इस पर किसी बंदी ने इस तरह की शिकायत नहीं की। कारा परिसर में साफ-सफाई की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रधान जिला जज ने कारा प्रशासन को पर्याप्त अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सभी बंदियों को समय पर कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नालसा और बालसा के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। विधिक सेवा केंद्र के माध्यम से बंदियों को कानूनी सहायता मिलने में कोई देरी न हो।
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