दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को परिवहन विभाग के साथ अपने नए और वर्तमान मोबाइल नंबर अपडेट कराने होंगे। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था की ओर बढ़ने के कारण यह व्यवस्था शुरू की गई है और केंद्र सरकार ने भी इस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
परिवहन विभाग ने दिल्ली में पंजीकृत वाहन चालकों को उनके मोबाइल फोन पर एक संदेश भी भेजा है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर किसी को संदेश नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि उनका मोबाइल नंबर गलत है।
अधिकारी के अनुसार, सभी को इस संदेश को गंभीरता से लेना चाहिए और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहिए। परिवहन विभाग उन वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की भी योजना बना रहा है जिनके मोबाइल नंबर उनके आरसी (वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र) और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक नहीं हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए हैं।
विभाग उन्हें कोई संदेश नहीं भेज पा रहा है। वाहन पंजीकरण से जुड़े मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण, यातायात उल्लंघनकर्ताओं को ई-चालान की सूचना नहीं मिल पा रही है।
ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है मोबाइल नंबर
अगर वाहन पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा मोबाइल नंबर इस्तेमाल में नहीं है, या आप नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। आप वाहन पंजीकरण के लिए अपना मोबाइल नंबर parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। |