स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। जिले के बस्ती सदर, रुधौली, भानपुर व हर्रैया उप निबंधक कार्यालयों द्वारा पंजीकृत 929 बैनामों में 219 संपत्ति बैनामों (लेखपत्रों ) की विशेष जांच में स्टांप ड्यूटी की एक करोड़ बीस लाख रुपये की चोरी उजागर हुई है। यह कमी मुख्य रूप से संपत्तियों के जानबूझकर कम मूल्यांकन के कारण हुई है। जिसमें सहायक महानिरीक्षक स्टांप के निर्देश पर अब इन सभी संपत्ति खरीदारों को बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह जांच डीएम, एडीएम व एआइजी के द्वारा एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक पंजीकृत हुए संपत्ति के दस्तावेजों व उनके भौतिक सत्यापन पर केंद्रित है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कई बैनामों में सरकारी गाइडलाइन की निर्धारित सर्किल रेट का उल्लंघन किया गया है या फिर वाणिज्यिक या आवासीय को कृषि दर्शाकर कम स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई है।
जांच टीम ने पाया कि 219 मामलों में, संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य या गाइडलाइन दर से काफी कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराई गई थी। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप, सरकारी खजाने को कुल 1.20 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह कमी सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन की टीम द्वारा किए गए विस्तृत भौतिक सत्यापन और दस्तावेजी मिलान के बाद सामने आई है।
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| अधिकारी | पकड़े गए मामले | | जिलाधिकारी | 17 | | अपर जिलाधिकारी | 21 | | एआइजी स्टांप | 66 | | सब रजिस्ट्रार सदर | 42 | | सब रजिस्ट्रार हर्रैया | 46 | | सब रजिस्ट्रार भानपुर | 16 | | सब रजिस्ट्रार रुधौली | 11 |
निबंधन विभाग ने सभी 219 संबंधित पक्षों को नोटिस आफ डिमांड जारी कर दिया है। इन नोटिसों में उनसे बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि, साथ ही नियम अनुसार 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज और जुर्माने के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो स्टाम्प एवं निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी संबंधित संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए पंजीकरण प्रणाली की आटोमेटेड आडिट की जाएगी। -
-देवेन्द्र कुमार , सहायक महानिरीक्षक, स्टांप, बस्ती |