दहेज हत्या के मकदमे में पति को आजीवन कारावास, सास वो ससुर को दस-दस साल की सजा

deltin33 2025-11-12 01:38:08 views 1198
  



जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दहेज हत्या के मुकदमें आरोप सिद्ध हो जाने पर जिला सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने दोषी पति गुरुमेज सिंह को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। जबकि सास व ससुर को दस दस साल के कारावास व 45 - 45 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई ।

अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह व डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया के थाना गोला क्षेत्र निवासी मुकदमा वादी सुखदेव सिंह ने अपनी पुत्री राजविंदर कौर की शादी 14 फरवरी 2011को थाना फूलबेहड़ गुरुपेज सिंह के साथ की थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी में हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। ससुराल वाले पुत्री को दहेज के लिए परेशान करते थे। कुछ दिनों से पुत्री बीमार थी। ससुराल वाले निर्दयता का व्यवहार करते थे। 21 अप्रैल 2014 को वादी का पुत्र बिदा कराने गया तो विदा नहीं किया और दहेज में कार की की मांग की 22 अप्रैल 2014 को जब वादी अपनी पुत्री के घर गया तो पुत्री मृत पड़ी थी।

घटना की रिपोर्ट थाना फूलबेहड़ में पति गुरुपेज सिंह, ससुर कुलदीप सिंह व सास गुरजीत सिंह के विरुद्ध दहेज हत्या में दर्ज कराई।मुकदमा जिला में सत्र न्यायाधीश की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी समेत कई गवाह पेश किए।

आरोप सिद्ध हो जाने पर जिला सत्र न्यायाधीश शिव कुमार सिंह ने दोषी पति गुरुपेज सिंह को आजीवन कारावास व ससुर कुलदीप सिंह वी सास गुरजीत कौर को दस दस साल के कारावास व 45 , 45 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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