पति के साथ शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस की फायनेंशियल क्राइम ब्रांच द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का सहारा लिया है। उन्होंने एफआईआर को रद्द करने के साथ ही अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि पुलिस को मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोका जाए और उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस दिन होगी मामले की सुनवाई
यह याचिका सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकलद की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अदालत ने इस दंपती को मामले के शिकायतकर्ता दीपक कोठारी को अपनी याचिकाओं की एक प्रति देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 20 नवंबर के लिए निर्धारित की। कोठारी ने दंपती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 तक अभिनेत्री शिल्पा और उनके पति कुंद्रा ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया मगर यह राशि उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल की।
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याचिका में एफआईआर को बताया झूठा
याचिकाओं में दावा किया गया है कि एफआईआर झूठे तथ्यों पर आधारित है। धन वसूलने के इरादे से यह दाखिल की गई है। शेट्टी ने कहा कि वह कंपनी की गतिविधियों में सीमित समय के लिए जुड़ी थीं और यह पूरा विवाद एक व्यावसायिक नुकसान से जुड़ा है। इसके पीछे कोई धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश नहीं थी।
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