बिहार में मतदान। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
डा. चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि 9 नवम्बर को अपराह्न 6 बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी। भागलपुर जिले में 11 नवंबर को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला स्तर पर समीक्षा भवन में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, साथ ही विधानसभावार भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसकी वेब कास्टिंग की जाएगी। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस एवं राज्य पुलिस की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है।
शाम से प्रचार-प्रसार पर रोक
9 नवम्बर को अपराह्न 6 बजे के बाद अंतिम 48 घंटों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 के अनुपालन के लिए सार्वजनिक बैठकें, जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू किया जाएगा।
सभी अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। चुनाव प्रचार अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं चलाया जाएगा।
निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से लाए गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मतदान अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद क्षेत्र छोड़ना होगा। मतदान समापन के 48 घंटों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का करना होगा पालन
मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन के लिए अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं के लिए एक-एक वाहन की अनुमति होगी, जिसमें चालक सहित पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का प्रचार निषिद्ध रहेगा। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, अपर समाहर्ता दिनेश राम, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। |