यूपी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि बढ़ी, निर्वाचन आयोग ने जारी किए ये निर्देश

Chikheang 2025-11-7 23:07:54 views 1246
  



जागरण संवाददाता, हरदोई। पंचायत चुनाव की शुरुआत ही पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार कुछ महंगी होगी। नामांकन पत्र से लेकर जमानत राशि को जहां डेढ़ से दो गुणा तक कर दिया गया है, वहीं विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा भी बढ़ा दी है। आयोग ने इस ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राजनैतिक दलों से लेकर विभागीय अधिकारियों ने अपने तैयारियों के खाके को खींचना शुरू कर दिया है तो आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर रणनीति तय करते हुए निर्देश भी जारी करने लगा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नाम निर्देशन का पत्र, जमानत धनराशि और पदनाम अधिकतम व्यय (खर्च) की सीमा तय हो गई है।
व्यय और जमानत धनराशि में बढ़ोतरी

राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के मुकाबले 2026 में व्यय और जमानत धनराशि में बढ़ोतरी की है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी व्यय (खर्च) की अधिकतम सीमा चार लाख से बढ़कर अब सात लाख रुपये कर दी है। इसी तरह प्रधान की 75 हजार से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है।

जिला पंचायत सदस्य की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। सदस्य क्षेत्र पंचायत की व्यय सीमा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 10 हजार रुपये है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी कोई तिथि घोषित नहीं की है। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य समाप्ति की ओर है। जनवरी में अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी। आयोग ने अब नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय की सीमा घोषित की है।
2026 के चुनाव की जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय सीमा

    पद नाम नामांकन पत्र मूल्य जमानत धनराशि अधिकतम व्यय सीमा
   
   
   सदस्य ग्राम पंचायत
   200-800
   10 हजार रुपये
   -
   
   
   सदस्य ग्राम पंचायत अनुसूचित /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
   100-400
   10 हजार रुपये
   -
   
   
   प्रधान
   600
   3,000
   1.25 लाख रुपये
   
   
   प्रधान अनुसूचित/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
   300
   1,500
   1.25 लाख रुपये
   
   
   सदस्य क्षेत्र पंचायत
   600
   3,000
   एक लाख रुपये
   
   
   सदस्य क्षेत्र पंचायत अनुसूचित / जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
   300
   1,500
   एक लाख रुपये
   
   
   सदस्य जिला पंचायत
   1,000
   8,000
   2.50 लाख रुपये
   
   
   सदस्य जिला पंचायत अनुसूचित / जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
   500
   4,000
   2.50 लाख रुपये
   
   
   प्रमुख क्षेत्र पंचायत
   2,000
   10,000
   3.50 लाख रुपये
   
   
   प्रमुख क्षेत्र पंचायत अनुसूचित /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
   1,000
   5,000
   3.50 लाख रुपये
   
   
   अध्यक्ष जिला पंचायत
   3,000
   25,000
   सात लाख रुपये
   
   
   अध्यक्ष जिला पंचायत- अनुसूचित / जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला
   1,500
   12,500
   सात लाख रुपये
   



पंचायत चुनाव के प्रत्येक पद के प्रत्याशियों की जमानत धनराशि, अधिकतम व्यय की सीमा तय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम सात लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। -प्रफुल्ल त्रिपाठी, एडीएम, हरदोई
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