जागरण संवाददाता, चंदौसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े बयान के मामले में संभल की एमपी-एमएलए एडीजे कोर्ट में 28 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसले के लिए सात नवंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते शुक्रवार को कोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाया गया। अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बयान “हमारी लड़ाई भाजपा-आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है” को देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया था।
सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल पूर्व में न्यायालय की ओर से इस पर संज्ञान लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर चुका है। 28 अक्टूबर को बहस पूर्ण होने पर न्यायाधीश आरती फौजदार ने फैसला सात नवंबर को सुनाने की घोषणा की थी। व्यस्तता के चलते कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला आगे के लिए टाल दिया। अब फैसला 10 नवंबर को सुनाया जाएगा। |