दुल्हिन बाजार में 43,45 व 46 पर मतदान शुरू ।
जागरण संवाददाता, पटना। जिले के करीब 49 लाख मतदाता गुरुवार सुबह सात से शाम छह बजे तक तक 5677 बूथों पर मतदान करेंगे।
जिले में रिकॉर्ड मतदान खासकर शहरी बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम बुधवार की देरशाम तक विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करते रहे।
इसके लिए 49 मॉडल बूथ, 14 दिव्यांग बूथ, 3 युवा बूथ, 541 महिला बूथ समेत 607 बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है।
डीएम ने बताया कि शहरी उदासीनता दूर करने के लिए बूथ तक निजी वाहन से जाने, पार्किंग से लेकर मोबाइल फोन तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है।
बूथ पर मतदाताओं को उत्सवी माहौल हो इसके लिए उन्हें विभिन्न थीम पर सजाया गया है। माडल बूथ पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मतदाताओं की बारी है।
डीएम ने कहा कि गुरुवार को मतदान कर वोटर यही कहेगा कि आई एम अ प्राउड वोटर, पटना विल वोट एंड ब्रेक द रिकार्ड। उन्होंने कहा कि मतदाता निजी वाहनों से निर्वाचन नियमों का अपालन करते हुए बूथ तक आ सकते हैं। रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मतदान केंद्रों के सौ मीटर के दायरे में पार्किंग सुविधा होगी। मोबाइल फोन रखने की व्यवस्था बूथ पर पहली बार की गई है।
हर मतदान केंद्र पर सुलभ एवं स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, हेल्प डेस्क, भूतल पर मतदान केंद्र , दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए रैंप , पोल वोलंटियर्स, पर्याप्त रौशनी, विद्युत, स्पष्ट संकेतक एवं दिशा-निर्देश, व्हीलचेयर, वोटर फैसिटिलेशन सेंटर, छायादार प्रतीक्षा केंद्र की उत्कृष्ट सुविधा की गई है।
14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 565 सेक्टर दंडाधिकारियों, 84 जोनल दंडाधिकारियों तथा 14 सुपर जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
लगभग 10 मतदान केंद्रों एक सेक्टर दंडाधिकारी, हर एक विधान सभा क्षेत्र में 6-6 जोनल दंडाधिकारियों व एक-एक सुपर जोनल दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है।
जिले की सीमा सील करने को 34 जगह बार्डर चेकपोस्ट एवं नाका स्थापित किया गया है। वाहन जांच को 358 स्थानों पर चेक पोस्ट बनी हैं। छह अश्वारोही गश्ती को तैनात किया गया है।
आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए बुधवार दोपहर से जिला नियंत्रण कक्ष 0612-2999811 सक्रिय है।
एंबुलेंस, बिजली, दूध, पानी के टैंकर, प्रत्याशियों के अनुमति प्राप्त वाहनों, निजी वाहन मालिक मतदान केंद्र की 100 मीटर के दायरे में, सरकारी बस, रोगी को ले जा रहे वाहनों, स्टेशन-एयरपोर्ट या बस स्टैंड जाने वाले वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा। |