होटल सेप्टिक टैंक हादसा: मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट
संवाद सहयोगी, हांसी। हांसी स्थित एक होटल में सेप्टिक टैंक में उतरने के दौरान दो कर्मचारियों की मौत के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने होटल मालिक, जिला प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद हांसी से छह सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मृतकों की पहचान सोमवीर निवासी गांव गढ़ी और वीरेंद्र निवासी गांव जमावड़ी के रूप में हुई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
होटल में सीवर मोटर खराब होने पर दोनों कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के सेप्टिक टैंक में उतारा गया। टैंक में उतरते ही एक कर्मचारी बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए दूसरा कर्मचारी भी टैंक में उतरा, लेकिन जहरीली गैसों के प्रभाव से वह भी बेहोश हो गया। दोनों की मौके पर मौत हो गई।
स्वजन का आरोप है कि होटल प्रबंधन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए जबरदस्ती उन्हें खतरनाक टैंक में उतरने के लिए बाध्य किया, जो उनकी मौत का कारण बना। आयोग को मिली रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच में भी सामने आया है कि कर्मचारियों के पास न तो आक्सीजन सिलेंडर था, न गैस जांच उपकरण और न ही कोई सुरक्षा किट।
आयोग ने डीसी हिसार को निर्देश दिया है कि वह घटना की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें और यह भी बताएं कि मृतक परिवारों को राहत और सहायता के तौर पर क्या राशि प्रदान की जा रही है। वहीं एसपी हिसार से छह सप्ताह में एफआईआर कार्रवाई और जांच की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आयोग ने एमसी हांसी से होटल के लाइसेंस और अन्य औपचारिकताओं की जानकारी तलब की है।
मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर लाइनों में उतारना अपराध की श्रेणी में आता है। आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसी हर मौत पर मृतक परिवार को 10 लाख की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना को श्रमिक सुरक्षा की घोर अनदेखी बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। |