झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एक और छह सूचना आयुक्तों के लिए विज्ञापन निकाला है।
राज्य ब्यूरो,रांची ।कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से निकले विज्ञापन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त को प्रति माह 2.25 लाख रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा तमाम अनुमान्य भत्ते भी दिए जाएंगे।
मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए नियुक्त होंगे। इस दौरान अगर वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा।
कोई भी सूचना आयुक्त दोबारा इसी पद को धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा। विधि, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन और पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखनेवाले व्यक्ति ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
संसद सदस्य या किसी भी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य अथवा किसी राजनीतिक दल से संबद्धता रखनेवाले इसके लिए पात्र
नहीं होंगे।
इसी प्रकार किसी भी तरह का कारोबार करनेवाले व्यक्ति को इसके लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जबतक वह कारोबार छोड़ न दे अथवा लाभ के पद से मुक्त होने का प्रमाण ना दे दे। इच्छुक आवेदन कर्ताओं से 26 नवंबर तक आवेदन देने को कहा गया है।
पूर्व में आवेदन कर चुके लोगों को अब आवेदन करने की जरूरत नहीं
इस पद के लिए 29 जून 2024 को जारी विज्ञापन के आलोक में कई लोगों ने आवेदन किया था। एक बार फिर ऐसे लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्मिक विभाग के अनुसार दोनों विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन करनेवालों में से किसी का चयन किया जाएगा। |