किसी भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसानों से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल छह माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष योजना की घोषणा की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई से दिसंबर की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान छह माह के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सरकार के फैसले के मुताबिक जुलाई में जारी बिजली बिल अगले साल जनवरी में देय होंगे। इसी प्रकार, अगस्त के बिजली बिल फरवरी और दिसंबर के बिल जून में देय होंगे। इस निर्णय से राज्य के लगभग सात लाख 10 हजार किसान लाभान्वित होंगे।
इस अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा तथा बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।
इस संदर्भ में बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह निर्णय भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि किसान अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः आरंभ कर सकें।
प्रदेश सरकार ने बिजली सरचार्ज माफी योजना को 11 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जो भी घरेलू और कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान का आप्शन चुनेगा, उसे मूल राशि पर 10 प्रतिशत तक छूट और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा मूल राशि का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा। जिन लोगों का बिजली कनेक्शन कट गया था, वे भी कुछ राशि जमा करने के बाद फिर से अपना कनेक्शन चालू करा सकते हैं। |