राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में रह रहे बिहार के मतदाताओं को मतदान के लिए छह व 11 नवंबर को अवकाश मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया है कि बिहार राज्य के ऐसे मतदाता जिनमें दैनिक श्रमिक भी शामिल हैं जो आजीविका के संबंध में प्रदेश में कार्यरत हैं उन्हें मतदान दिवस पर अवकाश प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
यह अवकाश उन संस्थानों, कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों में भी मान्य होगा, जहां कर्मचारी बिहार के मतदाता हैं।  
 
प्रदेश सरकार ने संबंधित जिलाधिकारी और विभाग के प्रमुख को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मतदान दिवस पर पात्र कर्मियों को वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश का लाभ जरूर मिल जाए। यह आदेश सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों के साथ ही सीमावर्ती जिलों सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर व महराजगंज के जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। |