अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)  
 
  
 
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने 16 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका में पैरोल चाहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए 1,000 यूएस डॉलर (लगभग Rs 88,000) की फीस लगाई है।  
 
यह उन लोगों पर लागू होती है जो पैरोल या री-पैरोल मंजूर होने पर पहले से ही देश में मौजूद हैं। कुछ कैटेगरी के ह्यूमैनिटेरियन और पब्लिक बेनिफिट केस इससे छूट प्राप्त हैं, जो डिपार्टमेंट के बैलेंस बनाने के मकसद को दिखाता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
किन लोगों को देनी होगी ये फीस?  
 
US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अनुसार, यह उन लोगों से इमिग्रेशन पैरोल फीस लेता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में फिजिकली मौजूद हैं और जिन्हें पैरोल या पैरोल का नया समय (री-पैरोल) दिया जा रहा है।  
 
16 अक्टूबर, 2025 से, USCIS बताता है कि उनके रिक्वेस्ट के लिए फीस का पेमेंट करना जरूरी है। नोटिस में पेमेंट के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन और एक डेडलाइन होती है और जब तक तय डेडलाइन के अंदर फीस नहीं दी जाती, तब तक पैरोल नहीं दी जाती।  
 
एप्लिकेंट को फॉर्म I-131 (ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन) के साथ फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, पेमेंट पैरोल अप्रूवल के समय लिया जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों से फीस ली जाए जिनकी रिक्वेस्ट क्राइटेरिया को पूरा करती है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए फीस में सालाना एडजस्टमेंट भी किया जाता है।  
किसको नहीं देनी होगी फीस?  
 
फेडरल रजिस्टर नोटिस में कुछ कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें पैरोल फीस से छूट मिली है, खासकर जरूरी मानवीय और पब्लिक इंटरेस्ट की स्थितियों के लिए। USCIS के अनुसार, जिन कैटगरी को शामिल किया गया है, उनमें-  
 
मेडिकल इमरजेंसी: जिन लोगों को जानलेवा बीमारी है और वे अपने देश में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।  
 
माता-पिता या गार्जियन: मेडिकल इमरजेंसी छूट के तहत नाबालिगों के साथ आने वाले।  
 
ऑर्गन या टिशू डोनर: वे लोग जो ऑर्गन या टिशू डोनेट करने के लिए US में आ रहे हैं, जहं स्टैंडर्ड वीजा प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।  
 
किसी मरते हुए रिश्तेदार से मिलने जाना: वे लोग जिन्हें किसी वजह से तुरंत US पहुंचने की जरूरत है।  
 
गोद लिए गए बच्चे जिन्हें तुरंत मेडिकल जरूरत है: वे बच्चे जिनके पास गोद लेने से जुड़ा फाइनल वीजा है और जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है।  
 
एडजस्टमेंट एप्लिकेंट के लिए एडवांस पैरोल: INA के सेक्शन 245 के तहत स्टेटस एप्लिकेंट का कानूनी एडजस्टमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स लौट रहे हैं।  
 
इमिग्रेशन हियरिंग के लिए पैरोल पर: इमिग्रेशन हियरिंग के लिए आस-पास के देशों से पैरोल पर वापस आए विदेशी नागरिक।  
 
क्यूबा और हैती के एंट्री करने वाले: वे लोग जिन्हें 1980 के रिफ्यूजी एजुकेशन असिस्टेंस एक्ट के सेक्शन 501(e) के तहत स्टेटस दिया गया है।  
 
लॉ एनफोर्समेंट असिस्टेंस: वे लोग जो जरूरी पब्लिक बेनिफिट देते हैं, जैसे कि कानूनी या इन्वेस्टिगेटिव मामलों में US अधिकारियों की मदद करना, जहां नॉर्मल वीजा समय पर नहीं मिल सका।  
 
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