संवाद सूत्र, सुलतानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर मंगलवार को कोर्ट का निर्णय आ गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे राकेश ने निगरानी याचिका निरस्त कर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित जनसभा में यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित मुस्लिम युवकों के पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संपर्क साधने का आपत्तिजनक बयान देने का आरोप था।उनके इस बयान के विरुद्ध कोतवाली नगर के घरहां खुर्द गांव के अधिवक्ता मो. अनवर ने कोर्ट में केस (परिवाद) दायर किया था।
परिवाद किया था खारिज
30 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने परिवाद खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध परिवादी मो. अनवर ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। |