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Bihar Election 2025: नामांकन के समय हो सकती है गिरफ्तारी, रैली-सभा की पहले ही लेनी होगी परमिशन?

Chikheang Yesterday 23:08 views 619

  



जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही सारण जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी अमन समीर ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएम ने बताया कि जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों का नामांकन जिला मुख्यालय में होगा, जबकि मढ़ौरा अनुमंडल में दो और सोनपुर अनुमंडल में दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन की व्यवस्था की गई है।
अनुमंडल कार्यालय में छपरा विधानसभा का नामांकन

उन्होंने बताया कि समाहरणालय परिसर स्थित जिला पंचायत कार्यालय में एकमा, डीसीएलआर कार्यालय में मांझी, भू-अर्जन कार्यालय में गड़खा (अ.जा.), डीआरडीए के प्रथम तल पर बनियापुर, ग्राउंड फ्लोर पर अमनौर तथा अनुमंडल कार्यालय में छपरा विधानसभा का नामांकन होगा।

मढ़ौरा अनुमंडल परिसर में मढ़ौरा और तरैया जबकि सोनपुर अनुमंडल कार्यालय में सोनपुर और परसा विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।  

सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक आरओ कार्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं।
पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगी नामांकन प्रक्रिया

डीएम ने कहा कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। सभी निर्वाची पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया गया है। सभी आरओ कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है।

नामांकन पत्र प्राप्त होने के बाद उसी दिन आयोग की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर जानकारी अपलोड की जाएगी।उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। 11 और 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश के कारण नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नामांकन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे।नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-2ख में दो प्रतियों में भरना होगा। साथ में शपथ पत्र (प्ररूप-26), निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति, नाजिर रसीद, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), चुनाव खर्च हेतु बैंक पासबुक की प्रति, तीन माह के भीतर का रंगीन फोटो, संपर्क विवरणी, नाम का नमूना, और दल के अभ्यर्थियों के लिए प्रपत्र ए एवं बी आवश्यक होंगे।

स्वतंत्र उम्मीदवारों को दस प्रस्तावक और राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
राजनीतिक दलों के पास व सभाओं पर दिशा-निर्देश

डीएम ने बताया कि राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को विधानसभा क्षेत्र में घूमने या प्रचार-प्रसार के लिए पास लेना अनिवार्य होगा।यदि किसी दल को किसी एक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम या प्रचार कार्य करना है, तो वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ कार्यालय से पास प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं, यदि किसी दल या प्रतिनिधि को पूरे जिले में आवागमन की आवश्यकता है, तो इसके लिए जिला मुख्यालय में विशेष कोषांग बनाया गया है, जहां से पास निर्गत किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को सभा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 48 घंटे पहले संबंधित विधानसभा के आरओ से अनुमति लेनी होगी।

जहां-जहां डिस्पैच सेंटर या मतदान कार्य के लिए अधिकृत स्थान निर्धारित किए गए हैं, उन स्थानों पर किसी भी राजनीतिक सभा या आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा।

निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि तक अभ्यर्थी की केवल तीन गाड़ियां ही जा सकेंगी। नाम निर्देशन कक्ष में अधिकतम चार व्यक्ति ही अभ्यर्थी के साथ प्रवेश कर सकेंगे।जुलूस में झंडा, लाउडस्पीकर, अस्त्र-शस्त्र या भीड़ के साथ आने की मनाही होगी।
आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई को तैयार प्रशासन

प्रेस वार्ता में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि एक अन्य मामले की जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिले में 39 फ्लाइंग स्क्वायड टीम (FST) और 30 स्थैतिक निगरानी टीम (SST) सक्रिय हैं, जो नकद, शराब, मादक पदार्थ, हथियार और अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रख रही हैं।

इसके अलावा 10 अंतरराज्यीय और अंतर जिला चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिनमें बलिया, पटना, वैशाली, आरा, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सीमा क्षेत्र शामिल हैं।

एसपी ने बताया कि संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है।मतदाताओं में विश्वास बढ़ाने के लिए अर्धसैनिक बलों द्वारा नियमित एरिया डोमिनेशन मार्च कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन पर कोई मामला लंबित न हो, अन्यथा नामांकन केंद्र से ही गिरफ्तारी की कार्रवाई संभव है। प्रेस वार्ता में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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